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बिक्री गरेमा निजलाई पाँच वर्ष |
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कैद वा जरिवाना वा दुवै हुनसक्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ। उप |
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उपरोक्त हकहित सुरक्षा गर्ने |
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यस व्यवस्थालाई हटाउन किन प्रस्ताव गरियो |
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निज व्यापारीहरूले २०३३ सालमा बनेको व्यवस्था कहिलेको |
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समयमा व्यवहारिक छैन त्यस्तै हो भने |
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यो व्यवस्था हटाउनको सट्टामा समयनु |
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परिमार्जन गरिनुपर्थ्यो होला नि |
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अन्य ऐनहरूले यस विषयलाई सम्बोधन गर्छ गर्छ भन्ने हो भने |
| 17170 |
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एकै यही व्यवस्था भएको भए कानुनी व्यवस्था कतै छैन |