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तर अन्य सहकारीले त्यस प्रकारको शैक्षण लिनु नपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था छैन। |
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तर ती संस्थाहरूले बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने र कानुनी रूपले पनि |
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उनीहरूको प्राथमिक पुँजीको १० प्रतिशत बचत गर्न पाउने छुटले झन् समस्या पैदा गर्छ |
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मूल ऐनमा बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार |
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गर्ने गरी दर्ता गरिएको संस्था बाहेक अन्य |
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वा बहुउद्देश्य संस्था बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्न पाउने |
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छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ठिक त्यसै प्रकारले सोही ऐनमा |
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आफ्नो पनि मुख्य कारोबारमा आउने समसामयिक |
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समय सीमा उपलब्ध गराइएको छ यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने |
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तर सरकारको कुनै ध्यान गएको छैन |